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प्रत्याशियों को खुलवाना होगा नया बैंक खाता

लोकसभा चुनाव में ताल ठोंकने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। यह खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खुलवाया जाएगा। उम्मीदवार अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। जनपद के किसी भी बैंक शाखा कोआपरेटिव बैंक या डाकघर में यह खाता खुलवा सकते हैं। इससे वे चुनाव में होने वाले खर्च का भुगतान कर सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 11:47 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 11:47 PM (IST)
प्रत्याशियों को खुलवाना होगा नया बैंक खाता
प्रत्याशियों को खुलवाना होगा नया बैंक खाता

संतकबीर नगर: लोकसभा चुनाव में ताल ठोंकने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। यह खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खुलवाया जाएगा। उम्मीदवार अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। जनपद के किसी भी बैंक शाखा, कोआपरेटिव बैंक या डाकघर में यह खाता खुलवा सकते हैं। इससे वे चुनाव में होने वाले खर्च का भुगतान कर सकेंगे। नामांकन के समय प्रत्याशी को इस बैंक खाता नंबर का उल्लेख करना होगा। प्रत्याशी पुराने बैंक खाते का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं करेंगे।

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नये बैंक खाते से 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान एकाउंट पेयी चेक से किया जाएगा। वहीं 10 हजार से कम रुपये नगद निकालकर भुगतान कर सकेंगे। यदि प्रत्याशी अपने पुराने खाते से रुपया निकालकर चुनाव में व्यय करना चाहते हैं तो उन्हें पहले इस राशि को खोले गए नए खाते में जमा करना होगा। पूर्व में धनराशि की सीमा 20 हजार रुपये थीं। चुनाव में खर्च के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त सहयेाग 10 हजार से कम रुपये नगद या ऋण के रूप में ली जा सकती है लेकिन इससे अधिक राशि चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस से खोले गए नए खाते में ली जा सकेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ)रवीश गुप्त ने यह जानकारी देते हुए कहाकि जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सभी बैंक, डाकघर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्याशियों का खाता तत्काल खुलवाने में सहयोग करें। प्रत्याशी अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी जग नारायण झा से संपर्क कर सकते हैं।


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