कानून की नजर में सभी एक समान : सिविल जज
कानून की नजर में सभी एक समान हैं।
संतकबीर नगर : कानून की नजर में सभी एक समान हैं। कानून तोड़ने पर सभी के लिए सजा का प्रावधान है। विधिक जानकारी होने से न सिर्फ अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने में सुविधा मिलती है, बल्कि मुकदमों की संख्या भी कम होती है।
गुरुवार को खलीलाबाद विकास खंड सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल जज सत्य प्रकाश आर्य ने उक्त बातें कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न संबंधी अधिनियम पारित किया गया था। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकना है। कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सजा का निर्धारण उस व्यक्ति द्वारा कारित अपराधों के आधार पर होता है। तहसीलदार शशांक शेखर राय ने कहा कि तहसील स्तर पर विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है। इसके तहत निश्शुल्क कानूनी परामर्श दिया जाता है। शिविर में महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस दौरान जितेंद्र कन्नौजिया, न्यायालय कर्मी कामता प्रसाद, राहुल यादव, जयशंकर यादव आदि मौजूद रहे।