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प्रभारी अपराध शाखा व एसओ दुधारा के खिलाफ कार्रवाई करें एसपी

संतकबीर नगर : दंड प्रक्रिया संहिता में कई गई व्यवस्था के अनुसार गैर जमानतीय वारंट का निष्पादन भारत

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 10:39 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 10:39 PM (IST)
प्रभारी अपराध शाखा व एसओ दुधारा के खिलाफ कार्रवाई करें एसपी
प्रभारी अपराध शाखा व एसओ दुधारा के खिलाफ कार्रवाई करें एसपी

संतकबीर नगर : दंड प्रक्रिया संहिता में कई गई व्यवस्था के अनुसार गैर जमानतीय वारंट का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर कराये जाने के लिये पुलिस विधि द्वारा आबद्ध है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना हर किसी को भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सीजेएम कोर्ट में संज्ञान में आया। कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए प्रभारी अपराध शाखा संतकबीरनगर व थानाध्यक्ष दुधारा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया है।

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कोर्ट में चल रही एक पत्रावली में अभियुक्त दुधारा थानाक्षेत्र के पैकोलिया निवासी हफीजुल्लाह खान पुत्र नेवास अली व महेंद्र यादव सिपाही क्राइम ब्रांच के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था जिसमें पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद प्रभारी कार्यालय अपराध शाखा संतकबीरनगर व थानाध्यक्ष दुधारा द्वारा बगैर रिपोर्ट के कोर्ट को वापस कर दी गई। कोर्ट का मानना है कि दोनों जगह अपने कर्तव्य व दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही व न्यायिक कार्रवाई को लंबित करने के उद्देश्य से भ्रष्टतापूर्ण न्यायिक आदेश की अवहेलना की गई है। अभियुक्त हफीजुल्लाह फरारी की उद्घोषणा के बावजूद उपस्थित नहीं आया है। सीजेएम दीपकांत मणि ने प्रभारी अपराध शाखा व एसओ दुधारा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। पत्रावली में 22 फरवरी को अगली तिथि नियत है।


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