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बहु विवाह का आरोपित शिक्षक निलंबित

प्राथमिक विद्यालय भैंसा माफी के प्रधानाध्यापक पद पर तैनात शिक्षक को बहु विवाह के आरोप में बीएसए ने निलंबित कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 11:35 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 05:13 AM (IST)
बहु  विवाह का आरोपित शिक्षक निलंबित
बहु विवाह का आरोपित शिक्षक निलंबित

संत कबीरनगर : मेंहदावल ब्लाक के ग्राम परसा पांडेय निवासी व ब्लाक के ही प्राथमिक विद्यालय भैंसा माफी के प्रधानाध्यापक पद पर तैनात शिक्षक को बहु विवाह के आरोप में बीएसए ने निलंबित कर दिया है। उन्हें अपने ही विद्यालय से संबद्ध करते हुए जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

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बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मेंहदावल के बेलबनवां निवासी विनोद प्रताप सिंह ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए शिक्षक हरिगोविद पांडेय पर हिदू विवाह अधिनियम के विरुद्ध एक से अधिक विवाह करने का आरोप लगाया था। शिकायत की जांच करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मेंहदावल अशोक राय ने अपनी आख्या भेजी। आरोपित शिक्षक ने अपनी पहली पत्नी निर्मला के साथ ही ससुर पलकधारी व सास नौरंगी देवी का शपथपत्र देते हुए एक ही पत्नी होने की बात साबित करने का प्रयास किया। परिवार रजिस्टर व मतदाता सूची में हरिगोविद की पत्नी का नाम पूनम पांडेय दर्ज होने के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की जांच आख्या को लेकर आरोपित प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है। जांच के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा। शिकायत को लेकर जांच करवाई जा रही है। आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सत्येंद्र कुमार सिंह, बीएसए, संत कबीरनगर


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