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24 लाभार्थियों को मिली 26.50 लाख की मदद

समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार उत्पीड़न आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत मदद की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 12:27 AM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 12:27 AM (IST)
24 लाभार्थियों को मिली 26.50 लाख की मदद
24 लाभार्थियों को मिली 26.50 लाख की मदद

जागरण संवाददाता, बहजोई: समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार उत्पीड़न आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत जिले के 24 पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा 14 पीड़ितों को मदद के लिए भी 13.37 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व में 21 प्रकरणों में से 24 पीड़ितों को 26.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिनमें से हत्या के दो, छेड़खानी व अश्लील हरकत करने में पांच, घायल में दो और मारपीट गाली-गलौज व जातिसूचक शब्दों से अपमानित 12 लोगों के प्रकरण शामिल हैं। वहीं प्रस्तावित मामलों में 13 प्रकरणों में से 14 पीड़ित व्यक्तियों आश्रितों को 13,37,500 रुपये की आर्थिक सहायता का अनुमोदन जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है, जिनमें अश्लील हरकत करना और बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में चार, हत्या में एक, शव परीक्षण के उपरांत एवं मारपीट गाली-गलौच जान से मारने की धमकी व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने में आठ प्रकरण सम्मिलित हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक अत्याचार उत्पीड़न के मामले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है तत्पश्चात डीएम द्वारा गठित जांच समिति पत्रावली पर विचार करते हुए अपनी संस्तुति जिलाधिकारी को प्रेषित करते हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले आर्थिक मदद के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं।

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कोट-

जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत 24 पीड़ितों को मदद प्रदान की जा चुकी है जबकि 14 लोगों को आर्थिक मदद के लिए पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद शासन को प्रेषित की गई है।

शैलेंद्र गौतम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल


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