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Sambhal News: भतीजी से दुष्‍कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की कैद, कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला में रहने वाले परिवार में तीन भाइयों में छोटे की शादी नहीं हुई थी। अन्‍य दो भाइयों में एक की मौत हो गई। मृतक की चाैदह वर्षीय पुत्री के साथ ही उसके सगे चाचा ने दुष्‍कर्म किया था।

By Jagran NewsEdited By: Vivek BajpaiPublished: Mon, 21 Nov 2022 08:00 PM (IST)Updated: Mon, 21 Nov 2022 08:00 PM (IST)
Sambhal News: भतीजी से दुष्‍कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की कैद, कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

संभल, जागरण संवाददाता। नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी चाचा को अदालत ने 20 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। इस समय दोषसिद्ध व्यक्ति की उम्र करीब 60 साल है।

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मृतक भाई की नाबालिग बेटी को बनाया था शिकार

चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला में रहने वाले परिवार में तीन भाइयों में छोटे की शादी नहीं हुई थी। अन्‍य दो भाइयों में एक की मौत हो गई। मृतक की चाैदह वर्षीय पुत्री के साथ ही उसके सगे चाचा ने दुष्‍कर्म किया था। दस फरवरी 2019 की रात चाचा ने फिर से भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर किशोरी का भाई और ताऊ कमरे में पहुंचे और किशोरी ने उन्हें पूरी बात बताई। घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपित रामपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

इस मामले में मुकदमा संभल स्थित चंदौसी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुष्‍कर्म एवं पाक्सो एक्ट की अदालत में चलाया गया। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो आदित्य कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद रामपाल को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 साल कैद और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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