शादी टूटने से चिढ़ी महिला ने शिक्षिका पर फेंका तेजाब: अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी युवक और महिला साथी को उम्रकैद
चंदौसी कोर्ट ने शिक्षिका पर तेजाब फेंकने के दो दोषियों, निशू और जाह्नवी, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

एआई इमेज
HighLights
स्कूल से लौटते समय पीड़िता पर फेंका था तेजाब, एक लाख का अर्थदंड भी लगाया
जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। शिक्षिका पर एसिड अटैक करके उसे जलाने वाले दो आरोपितों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। जिस युवक को सजा सुनाई गई है उसका पीड़िता के गांव आना जाना था। पीड़िता से जिसकी शादी तय हुई थी, उसके साथ महिला का संबंध था, जिससे चिढ़कर महिला ने युवक के साथ मिलकर पीड़िता पर तेजाब फेंका था।
संभल के थाना नखासा के गांव शरीफपुर निवासी एक व्यक्ति ने 23 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी दोपहर करीब पौने दो बजे बिहारी लाल इंटर कालेज देहपा से पढ़ाकर घर लौट रही थी।
सिंहपुर सानी से शरीफपुर को जाने वाले रास्ते पर कुंडो तालाब के पास पहुंची तो सामने से आ रहे स्कूटर सवार निशू ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ उस पर तेजाब डाल दिया। इससे भतीजी के चेहरे तथा सीने का काफी हिस्सा जल गया।
शोर मचने पर आरोपित भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचना में जाह्नवी नाम की महिला का नाम भी सामने आया। 25 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में निशू को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जाह्नवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
जांच में सामने आया कि जाह्नवी का उपेंद्र नाम के एक युवक से संबंध था। जाह्नवी पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों की मां थी। जब उपेंद्र को यह बात पता चली तो उसने जाह्नवी से संबंध तोड़ लिए।
इसके बाद उपेंद्र का पीड़िता से रिश्ता पक्का हो गया था। जब जाह्नवी को उपेंद्र का रिश्ता तय होने की बात पता चली तो वह चिढ़ गई और पीड़िता को धमकियां देने लगी। इसी बीच जाह्नवी की मुलाकात निशू से हुई जो पीड़िता के गांव आता जाता था।
जाह्नवी ने उसे पीड़िता पर तेजाब फेंकने को राजी कर लिया और उसके साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने पांच नवंबर-2025 को चार्जशीट दाखिल की।
मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीता रानी ने अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्याधीश (एससीएसटी एक्ट) रागिनी ने आरोपित निशू और जाह्नवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी डाला है।
