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लाठी डंडे की मारपीट में दो महिला सहित सात को दो साल की सजा

बबराला (सम्भल) 21 वर्ष पूर्व बरसात में गिरे घर को बनवाने को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 01:40 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 01:40 AM (IST)
लाठी डंडे की मारपीट में दो महिला सहित सात को दो साल की सजा
लाठी डंडे की मारपीट में दो महिला सहित सात को दो साल की सजा

बबराला (सम्भल) : 21 वर्ष पूर्व बरसात में गिरे घर को बनवाने को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। गुन्नौर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सात लोगों को दो वर्ष की सजा सुनाई है। परन्तु वाद कि प्राचीनता को और क्रॉस केस होने के कारण दो वर्ष तक सदाचार की परिवीक्षा पर शर्तो पर रिहा किये गए। इस अवधि में प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष वह समय - समय पर उपस्थित होंगे।

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21 वर्ष पूर्व जमुना सिंह ने रजपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि ऊदल, गिरधारी गजराम और महेश से मेरा पट्टे पर मुकदमा चल रहा है। इन सभी ने मेरी जगह पर नींव भरनी शुरू कर दी जिसका मैंने और मेरे पुत्र नत्थू सिंह ने मना किया तो मुल्जिमान ने गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। जब शोर मचाया तो मेरी पुत्री सरोज और सावित्री बचाने आईं तो उसको भी मारा पीटा गया। इसके विरोध स्वरूप दूसरे पक्ष ने भी नत्थू सिंह, रेशमिया और लोंग श्री के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया गया। इस प्रकार ये मुकदमा क्रास केस हो गया। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर सुमित चौधरी ने ऊदल,गिरधारी, गजराम ,और महेश एवं दूसरे पक्ष के नत्थू सिंह,रेशमियां, और लोंग श्री सभी 7 लोगों को दो वर्ष की सजा सुनाई। वाद की प्राचीनता और क्रास केस होने व सुधारात्मक न्याय शास्त्र के सिद्धांत पर तथ्यों एवं परिस्थितियों को परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार भी माना। इस अवधि में अभियुक्त गण अपने मध्य सदाचार बनाये रखेंगें। किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे। न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर दंड भोगने हेतु उपस्थित होंगें। अपेक्षा किये जाने पर प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष समय समय पर उपस्थित होंगे। जिला प्रोवेशन अधिकारी भी परिवीक्षा की अवधि में अभियुक्तों पर निगरानी रखेंगे। समय समय पर न्यायालय गुन्नौर में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।


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