सपा विधायकों पर मुकदमा वापसी की पुन: होगी सुनवाई
मुरादाबादहरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में सपा विधायकों पर दर्ज मुकदमे की
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद:
हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में सपा विधायकों पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में दो सपा विधायकों के साथ अन्य नेता पेश हुए। कोर्ट ने मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र पर पुन: सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि तय की। इसमें स्थिति तय होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि साल 2008 में रामपुर से तत्कालीन विधायक एवं रामपुर सासद आजम खा व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की गाड़ी पुलिस द्वारा चेक करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके विरोध में समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगाया था। पुलिस ने हाईवे जाम करने के मामले में कुल नौ लोगों के खिलाफ छजलैट थाने में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने बाद में आजम खा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के हाजिर न होने पर दोनों आरोपितों के मामले की सुनवाई अलग से करने का निर्णय दिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर से विधायक नईमुल हसन के साथ ही सपा नेता राजकुमार प्रजापति, राजेश यादव, डीपी यादव पेश हुए। जबकि अमरोहा से विधायक महबूब अली, नगीना से विधायक मनोज पारस की ओर से अदालत में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पुन:सुनवाई का निर्णय लेते हुए आगामी तीन दिसंबर की तारीख दी है। साल 2012 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापसी के लिए सिफारिश भेजी गई थी। आरोपितों की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर इसी सिफारिश पर विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था।