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अनुमति के बिना बंधक चीनी की नहीं होगी बिक्री : एडीएम

बुधवार को कलेक्टेट सभागार में गन्ना भुगतान के संबंध बैठक आयोजित की गयी। जिसमें जिला गन्ना अधिकारी कुलदीप ¨सह ने बताया है कि वर्ष 2017.1

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 11:27 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 11:27 PM (IST)
अनुमति के बिना बंधक चीनी की नहीं होगी बिक्री : एडीएम
अनुमति के बिना बंधक चीनी की नहीं होगी बिक्री : एडीएम

बहजोई: गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बंधक बनाई गयी चीनी की बिक्री बिना अनुमति के किसी भी हालत में नहीं की जाएगी। इसकी बिक्री करते समय जिला गन्ना अधिकारी एसडीएम आदि को संज्ञान में लेते हुए की जाएगी।

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बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गन्ना भुगतान के संबंध बैठक आयोजित की गयी। जिसमें जिला गन्ना अधिकारी कुलदीप ¨सह ने बताया है कि वर्ष 2017.18 का बकाया गन्ना भुगतान शत प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि बकाया कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। असमोली चीनी मिल पर 243.47 का कमीशन अवशेष हैं। रजपुरा मिल पर 205.03 अवशेष हैं, मझावली वीनस शुगर मिल पर 118.72 अवशेष है। गन्ना भुगतान 14 दिन पूर्व तक की असमोली चीनी मिल कुल देय 2236.71 हैं जिसमें से 17212.98 का भुगतान कर दिया गया है। रजपुरा चीनी मिल पर कुल देय 23018.70 है जिसमें से 17740.11 का भुगतान कर दिया गया है। मझावली वीनस शुगर मिल पर कुल देय 5004.95 धनराशि में से 472.65 का भुगतान कर दिया गया है। जिस पर अपर जिलाधिकारी लवकुश त्रिपाठी ने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा बंधक चीनी को बिना अनुमति के बिक्री नहीं किया जाएगा। इसकी बिक्री करते समय जिला गन्ना अधिकारी एसडीएम आदि को संज्ञान में लेते हुए बिक्री की जाए। साथ ही सभी किसानों का भुगतान समय से किया जाए। उन्होंने कहा की गन्ना माफियाओं को ¨चहित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें। किसानों को पर्ची को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला गन्ना अधिकारी कुलदीप ¨सह और सभी मिलर्स उपस्थित थे।


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