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सरकारी धन का गबन करने पर 12.50 लाख का जुर्माना, पांच साल की सजा

जेएनएन सम्भल बिजली विभाग में कैश काउंटर पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी ने उपभोक्ता द्वारा दिए गए बिल में से 11 लाख से अधिक रुपये का गबन कर लिया था। इस मामले की शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने आरोपित पर 12.50 लाख का जुर्माना लगाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 12:28 AM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 12:28 AM (IST)
सरकारी धन का गबन करने पर 12.50 लाख का जुर्माना, पांच साल की सजा
सरकारी धन का गबन करने पर 12.50 लाख का जुर्माना, पांच साल की सजा

जेएनएन, सम्भल: बिजली विभाग में कैश काउंटर पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी ने उपभोक्ता द्वारा दिए गए बिल में से 11 लाख से अधिक रुपये का गबन कर लिया था। इस मामले की शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने आरोपित पर 12.50 लाख का जुर्माना लगाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चन्दौसी निवासी विजय कुमार संविदा पर बिजली विभाग चन्दौसी में तैनात था। पढ़ा लिखा होने के चलते विभाग के अधिकारी ने विजय कुमार को कार्यालय में कैश काउंटर पर तैनात कर दिया। इस काउंटर पर उपभोक्ता बिल जमा करते थे। इसी बीच विजय कुमार ने उपभोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले बिल में से 11 लाख 73 हजार रुपये का गबन कर लिया। इस बात की जानकारी अधिकारियों को लगी तो सहायक अभियंता हेमंत कुमार ने चन्दौसी कोतवाली में तहरीर देकर वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में था। अब इस मामले की सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी चन्दौसी की अदालत में हुई। शुक्रवार को मामले सुनवाई करते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने गवाहों की गवाही सुनने के बाद विजय कुमार को धारा 409 का दोषी मानते हुए 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पांच साल की कारावास सुनाई। जुर्माना धनराशि जमा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। यह जानकारी मुकेश यादव, नीरज कुमार मिश्रा सहायक अभियोजन अधिकारी चन्दौसी ने दी।

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