यूपी में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर मौलवी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने कहा- 'पहले दी थी चेतावनी'
बनियाठेर में पुलिस ने एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउडस्पीकर को मानक से अधिक तेज आवाज में बजाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मौलवी को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और 293 के तहत कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष ने ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन करने की चेतावनी दी है।

संवाद सूत्र, बनियाठेर। मस्जिद में मानक से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की है। उपनिरीक्षक सोनू चौधरी की ओर से दी गई तहरीर में बताया कि वे अपने साथी सिपाही कुलदीप कुमार के साथ अशोक नगर चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे।
इस दौरान ग्राम गुमथल स्थित बड़ी मस्जिद के पास पहुंचे तो देखा कि मस्जिद के मौलवी रफीक खां निवासी ग्राम गुमथल द्वारा लाउडस्पीकर को अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार मौलवी रफीक खां को पूर्व में भी कई बार आवाज की तीव्रता कम रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद उन्होंने बार-बार मानक से अधिक ध्वनि स्तर पर लाउडस्पीकर बजाना जारी रखा।
इस पर उपनिरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 व 293 के तहत मामला दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्धारित मानक का पालन अनिवार्य है, और इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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