Move to Jagran APP

जिले में आज से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, 83 कॉलेजों को मिली खोलने की अनुमति

बहजोई (सम्भल) कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत तैयारियों के साथ जिले में माध्यमिक और सीबीएसई बोर्ड के अलावा अलग-अलग बोर्डों के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज आज से भौतिक कक्षाओं का संचालन करेंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 12:10 AM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 12:10 AM (IST)
जिले में आज से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, 83 कॉलेजों को मिली खोलने की अनुमति
जिले में आज से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, 83 कॉलेजों को मिली खोलने की अनुमति

बहजोई (सम्भल) : कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत तैयारियों के साथ जिले में माध्यमिक और सीबीएसई बोर्ड के अलावा अलग-अलग बोर्डों के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज आज से भौतिक कक्षाओं का संचालन करेंगे। अभी प्रशासन की ओर से केवल 83 स्कूल कॉलेजों को ही कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी गई है जबकि जैसे-जैसे अन्य स्कूलों के द्वारा नियम व शर्तों का अनुपालन करते हुए तैयारियां की जाएगी, वैसे-वैसे उनमें भी भौतिक कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

loksabha election banner

अनलॉक- 5 के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार पिछले दो सप्ताह से की जा रही तैयारियों के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के 83 स्कूल कॉलेजों को नियम व शर्तों के पालन करते हुए भौतिक कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि विद्यालय के जिन प्रबंधक या प्रधानाचार्य के द्वारा नियम व शर्तों को पूरा किया गया है, उन्हें अनुमति दी गई है। अन्य विद्यालय प्रबंधन को तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब तक उनके द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। फिलहाल जिले के अनुमति प्राप्त सभी वार्डों के विद्यालयों के द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पठन-पाठन के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएगी। विद्यालयों का समय प्रात: 8:30 बजे से दोपहर बाद 3:20 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रथम पाली में कक्षा 9 और 10 के लिए प्रात: 8:50 बजे से 11:50 बजे तक और दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 के लिए 12:20 बजे से 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। इन नियमों का करना होगा पालन

1-विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए। यह कार्य स्कूल प्रशासन के द्वारा प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली में नियमित रूप से किया जाएगा।

2- छात्र छात्राओं को विद्यालय में हैंडवाश और सैनिटाइज के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा।

3- प्रवेश के समय और छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर शारीरिक दूरी जरूरी होगी।

4- जिन स्कूल बसों या निजी बसों के द्वारा छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे, उनमें बैठने की व्यवस्था में शारीरिक दूरी को सैनिटाइजर करने का नियम अनिवार्य होगा।

5- शिक्षक शिक्षिकाओं और समस्त स्टाफ के साथ छात्र छात्राओं को मास्क अनिवार्य होगा।

6- बैठने की व्यवस्था के दौरान छात्रों के बीच की दूरी छह फीट और प्रति कक्षा में अधिकतम 50 फीसद तक विद्यार्थियों को ही एक दिन में बुलाया जाएगा जबकि शेष 50 फीसद अगले दिन बुलाए जाएंगे।

7-प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड-19 हेल्पडेस्क संचालित की जाएगी, जिसमें एक कार्मिक को प्रत्येक दशा में नियुक्त किया जाए।

8-थर्मल स्कैनिग की संख्या विद्यालय में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के सापेक्ष पर्याप्त रूप से की जाएगी।

9- विद्यालय में अगर सीसीटीवी की व्यवस्था है तो उसे अनिवार्य रूप से संचालित रखा जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.