बिना वोटर कार्ड के भी पड़ेगा वोट
शत प्रतिशत वोटिग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है। इसलिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बिना वोटर आईडी वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिग लिस्ट में शामिल हो। तो नहीं डाल सकते वोट हर पोलिग स्टेशन पर एक लिस्ट होती है। अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है. यह पर्ची किसी भी मान्य वोटर आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है।
सरायतरीन। सौ फीसद वोटिग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है। यदि आपके पास वोटर आइडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं। बिना वोटर आइडी के भी आप वोट डाल सकते हैं। बिना वोटर आईडी वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिग लिस्ट में शामिल हो। सूची में नहीं तो वोट नहीं डाल पाओगे
-हर मतदान केंद्र पर एक मतदाता सूची होती है। अगर आपका मतदाता सूची से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से मतदाता पर्ची मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम मतदाता सूची में है। यह पर्ची, किसी भी मान्य वोटर आइडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है। आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी कोई एक फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। यह हैं वोट डालने की आईडी के विकल्प
पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का कार्ड, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट,श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, इसके अलावा सांसद, विधायक एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड्स का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं।
राशन कार्ड से नहीं पड़ेगा वोट
-बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता। अगर किसी को मतदाता सूची नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?