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किशोरी पर जानलेवा हमले में सात साल की सजा

बनियाठेर थाना क्षेत्र में ननिहाल आई किशोरी पर जानलेवा हमला करने वाले हमलावर को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर हमलावर को एक वर्ष और अधिक जेल की सजा काटनी पड़ेगी। यह सजा जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई है। इस समय हमलावर जेल में ही है। सुनवाई के दौरान उसे जेल से तलब करके अदालत बुलाया गया था।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 12:11 AM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 12:11 AM (IST)
किशोरी पर जानलेवा हमले में सात साल की सजा
किशोरी पर जानलेवा हमले में सात साल की सजा

चन्दौसी: बनियाठेर थानाक्षेत्र में ननिहाल आई किशोरी पर जानलेवा हमला करने वाले हमलावर को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।

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नखासा थाना क्षेत्र के गांव इशापुर सुनबारी निवासी इमरत ¨सह पुत्र रामप्रसाद की ससुराल बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव अहमद नगर थरेसा की है। 17 अप्रैल 2016 में उसकी बेटी सुमन ननिहाल आई थी। वह शाम को शौच करने गई तो राजू निवासी रवाना पट्टी थाना शाहबाद जिला रामपुर ने पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से चाकू से कई हमले किए। बनियाठेर पुलिस ने राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कहा गया कि हमलावर को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। हमलावर के अधिवक्ता ने कहा कि गरीब है, पहला अपराध है। परिवार के पालन पोषण का भार है। दोनों अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायाधीश ने हमलावर को सात वर्ष की सजा तथा दस हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। कहा कि वह अर्थदंड अदा नहीं करता तो एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और काटना पड़ेगा। साथ जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।


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