एनसीआर से आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य
बहजोईदिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब हो रही स्थिति से जिला प्रशासन ने सबक
जागरण संवाददाता, बहजोई:
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब हो रही स्थिति से जिला प्रशासन ने सबक लिया है। एडीएम ने अब एनसीआर या उसके निकट के जनपदों से आने वाले लोगों की कोविड-19 जांच अनिवार्य कर दी है।
कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पिछले 14 दिन से बस ट्रेन या निजी साधन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपद हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव आदि में यात्रा की गई हो या फिर भविष्य में यात्रा किया जाना संभावित है तो यात्रा से वापस आए हुए लक्षण युक्त व्यक्ति, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खरास, सांस फूलने की शिकायत आदि को तत्काल जांच कराना अनिवार्य होगा। अगर लक्षण नहीं है तो भी यात्रा की तिथि से आठवें दिन से लेकर 12 दिन के बीच कोविड-19 की जांच अनिवार्य होगी। अगर कोई व्यक्ति समय से जांच नहीं कराता है और उसकी वजह से किसी दूसरे को कोरोना संक्रमण फैलता है तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पूर्व में कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है तो उसके द्वारा भी मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा लेकिन उसके द्वारा पिछले 14 दिन के अंदर एनसीआर क्षेत्र के जिलों में यात्रा की गई है या फिर प्रस्तावित है तो लक्षण युक्त होने पर ही कोविड-19 की जांच करानी होगी। पूर्व में संक्रमित व्यक्ति के लक्षण नहीं दिखाई देने पर जांच आवश्यक नहीं है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अब इसके लिए पुलिस भी भीड़भाड़ वाले इलाकों या सार्वजनिक स्थलों पर लगातार निगरानी रखेगी।
लापरवाही से दूसरा हुआ संक्रमित तो होगी कार्रवाई
बहजोई: कोई व्यक्ति अगर लक्षण युक्त पाया जाता है; जिसमें बुखार, खांसी, जुखाम, गले में खराश, सांस फूलने की शिकायत आदि है तो उसे कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य होगा। उसके माध्यम से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण होने पर उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कोट-
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के जनपदों में यात्रा करके आने वाले या भविष्य में यात्रा करके वापस लौटने वाले लोगों को कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी किया गया है।
- कमलेश कुमार अवस्थी, अपर जिलाधिकारी, सम्भल।