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आरटीई के तहत 26 बच्चों को मिला स्कूलों में प्रवेश

बहजोई : जनपद में दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Aug 2018 12:33 AM (IST)Updated: Thu, 09 Aug 2018 12:33 AM (IST)
आरटीई के तहत 26 बच्चों  को मिला स्कूलों में प्रवेश
आरटीई के तहत 26 बच्चों को मिला स्कूलों में प्रवेश

बहजोई : जनपद में दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 26 छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन/आफलाइन आवेदन किए गए थे। जिसके तहत कमेटी द्वारा सभी बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिला दिया है।

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप ¨सह ने बताया कि जनपद में निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के अतंर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को जनपद के नगर क्षेत्रों में संचालित गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत कुल 26 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुपाल में निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु 25 प्रतिशत सीटें गैर सहायता मान्यता प्राप्त स्कूल में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के तहत सभी 26 बच्चों का प्रवेश करा दिया है। साथ ही बच्चों को किसी भी सीबीएस बैंक में खाता खोलकर पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।नेशनल इंस्टीयूट ऑफ एजुकेशन सम्भल में चार, ब्राइट लैंड पा. स्कूल हल्लू सराय में नौ, सेंट एैन्थॉनीज असमोली में दो जेएम पब्लिक स्कूल में पांच मुमताज पब्लिक स्कूल इकरोटिया में एक बाल विद्या मंदिर में दो इंडियन पब्लिक स्कूल बरेली सराय में तीन बच्चों के प्रवेश किए गए।


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