चंदौसी कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल का कारावास और 50 हजार का जुर्माना
चंदौसी न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म और पिता से मारपीट के चार साल पुराने मामले में अभियुक्त शिवकुमार को दोषी ...और पढ़ें

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HighLights
रजपुरा थाना क्षेत्र में साल 2020 का मामला, दोषी पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगा
संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और उसके पिता के साथ मारपीट करने के चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
रजपुरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने गांव के दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 5 मई 2020 की रात करीब 8:30 बजे उसकी बेटी शौच के लिए गई थी।
रास्ते में गांव के ही छोटा उर्फ शिवकुमार और देवकरन ने उसे घेर लिया और एकांत में ले जाकर शिवकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर जब पीड़ित पिता अपनी बेटी को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए रजपुरा थाने जा रहा था।
तब रास्ते में आरोपितों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस जांच के दौरान सह-आरोपित देवकरन निर्दोष पाया गया, जबकि मुख्य आरोपित छोटा उर्फ शिवकुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हुई।
यहां न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद आरोपित छोटा उर्फ शिवकुमार को दुष्कर्म व मारपीट का दोषी पाया।
दोषी को 11 वर्ष के कारावास और 50,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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