Move to Jagran APP

प्रत्याशियों को सुविधा पोर्टल पर करना होगा नामांकन, जमानत राशि का भी डिजिटल भुगतान

जेएनएन सम्भल निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अंतर्गत इस बार विधानसभा चुनाव प

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 12:43 AM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 12:43 AM (IST)
प्रत्याशियों को सुविधा पोर्टल पर करना होगा नामांकन, जमानत राशि का भी डिजिटल भुगतान
प्रत्याशियों को सुविधा पोर्टल पर करना होगा नामांकन, जमानत राशि का भी डिजिटल भुगतान

जेएनएन, सम्भल: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अंतर्गत इस बार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। वर्चुअल माध्यम से रैली और संवाद के अलावा प्रत्येक प्रत्याशी के नामांकन और कई प्रकार की अनुमतियों के आवेदन भी आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए सुविधा पोर्टल से किए जा सकेंगे।

loksabha election banner

विभिन्न प्रकार की अनुमति आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ह्यह्व1द्बस्त्रद्धड्ड.द्गष्द्ब.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर जाना होगा। जहां पर प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के अलावा मतदान अभिकर्ता या राजनीतिक दल के अभिकर्ता को किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से पेज को आगे बढ़ाना होगा। आनलाइन पोर्टल पर नामिनेशन का पेज खुलेगा। जिसमें नामिनेशन आवेदन को आनलाइन भरने के अलावा निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्री और आपके नामांकन पत्र जमा करने का शेड्यूल भी निर्धारित किया जाएगा। तत्पश्चात इसी के जरिए प्रत्येक प्रत्याशी या कोई भी पार्टी अपने मीटिग, रैली या वाहनों की अस्थाई अनुमति हेतु भी आवेदन कर सकता है। अनुमति पत्र को प्राप्त करने या उसकी आदेश कापी प्राप्त करने के लिए भी आनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा। सिक्योरिटी प्रत्याशी को अपनी व्यक्तिगत सूचना भरने के लिए हिदी और अंग्रेजी में नाम पिता का नाम के अलावा राज्य का विकल्प सेलेक्ट करना होगा। तत्पश्चात जनपद और उसके विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट किया जाएगा। अगले आप्शन में चरण और विधानसभा का नंबर भरना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन करने के दौरान अपनी ईमेल आईडी जरूरी भरनी होगी और उस पर ओटीपी भी प्राप्त करते हुए आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा ।इसके अलावा जेंडर अनिवार्य होगा जबकि पैन नंबर जरूरी नहीं होगा। उम्र व अपने जाति की कैटेगरी और पता को हिदी और अंग्रेजी दोनों में दर्ज करते हुए अपनी व्यक्तिगत जानकारी सेव करनी होगी। इस आवेदन को आगे बढ़ाने के बाद दूसरा स्टेप जमानत धनराशि के भुगतान का आएगा इसे भी डिजिटल माध्यम से जमा किया जा सकेगा। आवेदन को पूर्ण करने के बाद उसकी हार्ड कापी प्रिट की जाएगी। जिसे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दी गई तिथि के आधार पर संबंधित कक्ष में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर जमा करना होगा। हार्ड कापी जमा करने से पहले जितने भी दिशानिर्देश हैं, आवेदन के साथ प्रत्याशी को दिए जाएंगे। इस बार प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नामांकन आनलाइन माध्यम से सुविधा पोर्टल पर दाखिल करना होगा। तत्पश्चात उसकी हार्ड कापी के साथ निर्धारित तिथि को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होना होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। - संजीव रंजन, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्भल।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.