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वाहन स्वामियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ

. जुर्माने के साथ ही बढ़ा दी गई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फीस जागरण संवाददाता सम्भल वाहन चा

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 05:56 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 12:09 AM (IST)
वाहन स्वामियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ
वाहन स्वामियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ

जागरण संवाददाता, सम्भल: वाहन चालकों के लिए नियमों को कड़ा करने के साथ ही जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों की ओर से भी परिवहन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, जिसमें जांच के लिए ली जाने वाली फीस को नाकाफी बताया था। ऐसे में अब विभाग की ओर से प्रदूषण जांच के लिए निर्धारित फीस में इजाफा किया है।

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वाहन को चलाने के लिए उससे संबंधित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमे के साथ ही उसका प्रदूषण प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है। इसके साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस भी जरूरी होता है। अभी तक परिवहन विभाग या यातायात पुलिस की ओर से चेकिग के दौरान अधिकांश वाहनों के चालकों के पास वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। इस पर सरकार की ओर से लोगों को सजग करने के लिए जुर्माने की राशि को एक हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया। इस पर प्रदूषण केंद्र संचालकों ने परिवहन विभाग में जांच के नाम पर मिलने वाले शुल्क को कम बताते हुए उसके बढ़ाए जाने की मांग की थी। इस पर अब विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना-2020 के तहत निर्धारित फीस में इजाफा किया है।

पहले पेट्रोल से चलने वाले दो पहिया वाहन की जांच के लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इस को बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी से चलित तिपहिया या चार पहिया वाहन के लिए पहले 40 रुपये शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इसके बदले में 70 रुपये लिए जाएंगे। वहीं डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 50 रुपये लिए जाते थे, लेकिन इसके बदले अब 100 रुपये प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों द्वारा लिए जाएंगे।

परिवहन विभाग की ओर से जून वर्ष 2019 से पहले चेकिग के दौरान बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाता था, इसके बाद एक जुलाई वर्ष 2019 से इस जुर्माने को बढ़ाकर ढाई हजार रुपये कर दिया गया। परन्तु 30 जुलाई 2020 से इस जुर्माने की रकम को बढा़कर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

वर्जन

परिवहन विभाग की ओर से प्रदूषण जांच के लिए ली जाने वाली फीस को उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना- 2020 के तहत निर्धारित फीस में इजाफा किया है।

अम्ब्रीश कुमार, एआरटीओ सम्भल


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