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18 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगी चीनी, एक साथ होगा तीन माह की चीनी का वितरण

By Deepak Prajapati Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Fri, 11 Sep 2026 04:36 PM (GMT+05:30)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी मिलेगी। सहारनपुर में इस वितरण से 50 हजार अंत्योदय कार्डधारक परिवार लाभान्वित होंगे।

प्रतीकात्मक फोटो

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HighLights

  1. सहारनपुर के 50 हजार अंत्योदय कार्डधारक परिवार लाभान्वित होंगे

  2. सुबह आठ से दोपहर 12 व दो से शाम छह बजे तक मिलेगा राशन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले में चीनी की बढ़ी कीमतों का असर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत होने वाले राशन वितरण पर नहीं पड़ेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार भी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी मिलेगी। बाजार में चीनी 50 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है।

जिले में करीब 50 हजार अंत्योदय कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर की तीन माह की चीनी एक साथ दी जाएगी। प्रत्येक कार्ड पर तीन किलोग्राम चीनी का वितरण होगा। जिले में निश्शुल्क राशन वितरण 25 सितंबर तक चलेगा। राशन सुबह आठ से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो से शाम छह बजे तक ई-पास मशीनों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। 

चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट झेल रहे गरीब परिवारों को सरकार सस्ती चीनी देने जा रही है। कोटेदारों के जरिए होने वाले चीनी वितरण से जिले के 50 हजार अंत्योदय कार्डधारक परिवार लाभान्वित होंगे। इस सुविधा से तीन माह बाद इन परिवारों से जुड़े पौने दो लाख सदस्यों को महंगाई की मार से राहत मिलेगी।

सितंबर में अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो खाद्यान्न निशुल्क दिया जाएगा। इसमें 21 किलो गेहूं, 9 किलो फोर्टिफाइड चावल और 5 किलो बाजरा शामिल है, यानी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। बाजरा को लेकर भी विभाग ने स्थिति साफ कर दी है, अगर उचित दर विक्रेता के पास बाजरा उपलब्ध है तो कार्डधारक को निर्धारित 5 किलो बाजरा दिया जाएगा, लेकिन अगर दुकान पर बाजरा का स्टाक खत्म हो गया है, तो तय निर्देश के अनुसार उसके स्थान पर गेहूं या चावल दिया जाएगा।

पात्र गृहस्थी कार्डधारक खाद्यान्न लेने के लिए पोर्टेबिलिटी सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे, हालांकि उचित दर विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टाक की सीमा तक ही पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, यानी दूसरी दुकान से राशन लेने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन यह संबंधित दुकान के उपलब्ध स्टाक पर निर्भर करेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि अगर कोई उपभोक्ता 25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन लेने में असमर्थ रहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी के जरिए निशुल्क खाद्यान्न दिया जा सकेगा। इससे आधार प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर भी राशन लेने का विकल्प रहेगा।