Move to Jagran APP

जमीयतुल उलेमा-ए-¨हद ने जुर्माना भर 19 बंदियों को जेल से छुड़ाया

सहारनपुर : अदालत से जमानत होने के बावजूद जुर्माना राशि जमा न कर पाने वालों की तरफ से जमीय

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 09:52 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 09:52 PM (IST)
जमीयतुल उलेमा-ए-¨हद ने जुर्माना  भर 19 बंदियों को जेल से छुड़ाया
जमीयतुल उलेमा-ए-¨हद ने जुर्माना भर 19 बंदियों को जेल से छुड़ाया

सहारनपुर : अदालत से जमानत होने के बावजूद जुर्माना राशि जमा न कर पाने वालों की तरफ से जमीयतुल उलेमा-ए-¨हद के सदर सैयद अरशद मदनी ने ऐसे 19 बंदियों की एक लाख दस हजार रुपये की जुर्माना राशि भरकर सभी को रिहा करवा दिया।

loksabha election banner

जेल अधीक्षक डा. वीरेशराज शर्मा ने बताया कि, हत्या, दहेज हत्या, चोरी, ठगी तथा लूट के आरोप में जेल में बंद 19 बंदियों को पिछले दिनों अदालत से जमानत मिल गई थी मगर इनके पास जुर्माना जमा कराने की राशि नहीं थी। ऐसे में जमीयतुल उलेमा-ए-¨हद के सदर सैयद अरशद मदनी की तरफ से इन सभी 19 बंदियों की जुर्माना राशि एक लाख दस हजार रुपया जमा करवा दिया। सोमवार को अरशद मदनी के प्रतिनिधि मौलाना सैयद हबीब मदनी एवं असद अजमेरी जेल पहुंचे। सभी 19 बंदियों को इन्हें सौंप दिया गया।

----

इनकी हुई जमानत

-शोभी पुत्र सलीम, संदीप पुत्र नेकीराम, पप्पू पुत्र संतू, गुड्डू उर्फ नासिर पुत्र जहीर, सरफराज पुत्र अकबर, मेहरदीन पुत्र उमरदीन, सगरपाल पुत्र बीरबल, इकराम पुत्र महमूद, अमित पुत्र ओमप्रकाश, मुन्ना उर्फ गुड्डू पुत्र याकुब, अफजाल उर्फ गुड्डू रेंजों पुत्र हमीद, दिलशाद पुत्र रफीक, अफजाल पुत्र जमशैद, राजबीर पुत्र जगदीश, ¨मटू पुत्र फूल ¨सह, ¨रकू उर्फ आकाश पुत्र राकेश, राशीद पुत्र रसीद, कुलदीप पुत्र जयप्रकाश तथा आमिर उर्फ छोटा पुत्र सुलेमान हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.