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खंड शिक्षा अधिकारी व अध्यापिका पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजवी के प्रधानाध्यापक के प्रार्थना पत्र पर विद्यालय की अध्यापिका पूजा तोमर एवं खंड शिक्षा अधिकारी प्रभात कुमार के विरूद्ध एससीएसटी एक्ट सहित संगीन धाराओं में थाना रामपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 07:38 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 07:38 PM (IST)
खंड शिक्षा अधिकारी व अध्यापिका पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
खंड शिक्षा अधिकारी व अध्यापिका पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

सहारनपुर जेएनएन। एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजवी के प्रधानाध्यापक के प्रार्थना पत्र पर विद्यालय की अध्यापिका पूजा तोमर एवं खंड शिक्षा अधिकारी प्रभात कुमार के विरूद्ध एससीएसटी एक्ट सहित संगीन धाराओं में थाना रामपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये हैं।

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अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उप्रावि सहजवी के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार ने एससीएसटी विशेष अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया था कि विद्यालय की अध्यापिका पूजा तोमर का हमेशा देर से आना और विद्यालय की छुट्टी से पहले चले जाना उसकी आदत में शामिल है, अवकाश पर रहते हुए उपस्थिति पंजिका में अवकाश न दर्ज करने का अनैतिक दबाव बनाती है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक वह विद्यालय में नहीं आयी। प्रधानाध्यापक द्वारा उसका अवकाश लगा दिया। तीन सितंबर को पूजा तोमर विद्यालय आई तो अवकाश लगा देख प्रधानाध्यापक के साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए देख लेने की धमकी दी। चार सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी नकुड़ डा. प्रभात कुमार विद्यालय में पहुंचे और प्रधानाध्यापक से उपस्थिति रजिस्टर लेकर कूटरचना कर अवकाश के स्थान पर पूजा तोमर के हस्ताक्षर करा दिए। प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी को विशेष शिक्षिका को सुविधा दिलाने का विरोध किया तो उन्होंने प्रधानाध्यापक को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया और गाली गलौच करते हुए धमकी दी।

उसी दिन प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ तथा ग्राम प्रधान ने दोनों की संयुक्त शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूजा तोमर व खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उल्टा प्रधानाध्यापक का ही जवाब तलब कर लिया, जिसमें निश्शुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनीफार्म एवं बैग वितरण में धन के दुरुपयोग व गबन के आरोप लगाए, जबकि पुस्तकें और बैग की खरीद विद्यालय स्तर पर नहीं होती और 2020-21 की खेल सामग्री का पैसा विद्यालय को प्राप्त ही नहीं हुआ था। इसके बाद प्रधानाध्यापक थाना प्रभारी और एसएसपी के स्तर पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधानाध्यापक ने एससीएसटी कोर्ट में 156(3)प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमे सुनवाई के बाद एससीएसटी विशेष अदालत ने तथ्यों के आलोक में थाना रामपुर को निर्देश दिए कि खंड शिक्षा अधिकारी नकुड़ एवं अध्यापिका पूजा तोमर के विरूद्ध एससीएसटी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।


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