निर्दलीय प्रत्याशी को चाहिए 10 प्रस्तावक
विधानसभा चुनाव के लिए जिले में नामांकन का काम 21 जनवरी से शुरू होगा। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय स्तर के दल के प्रत्याशी को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ही 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी।
सहारनपुर, जेएनएन। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में नामांकन का काम 21 जनवरी से शुरू होगा। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय स्तर के दल के प्रत्याशी को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ही 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी।
जिले की सात विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी। 28 जनवरी तक होने वाले नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को, नाम वापसी 31 को और इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की जांच से पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक होना चाहिए, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए, जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए जमानत की राशि 10 हजार तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है। एक प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को नो ड्यूज से सबंधित शपथ पत्र देना होगा। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म ए एवं बी भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा प्रत्याशी को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधी खर्च हेतु अलग से बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से नामांकन के साथ दाखिल करना होगा।