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ट्रेन चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर मि‍लेगा अधिकतम रिफंड, नए नियमों से और क्‍या होगा फायदा ?

By Ajay Saxena Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Thu, 02 Apr 2026 05:40 AM (IST)

रेलवे ने टिकट रद्द करने और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा।

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HighLights

  1. आठ घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल कराने पर नहीं मिलेगा रिफंड

  2. निर्धारित समय से 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे यात्री।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल कराने और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अंबाला डिविजन में नए नियमों को 15 अप्रैल तक पूरी तरह लागू कराने की योजना है।

रेल मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार एक अप्रैल से टिकट कैंसिलेशन रिफंड का पैसा इस पर निर्भर करेगा कि ट्रेन छूटने से कितने घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया जा रहा हैं। रेल अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ने यह कदम टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों पर लगाम कसने के लिए उठाया है। अंबाला रेल डिविजन ने भी नए नियम लागू कराने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है।

यह मिलेगा टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड

  • ट्रेन चलने से तीन दिन (72 घंटे) पहले टिकट कैंसिल कराया जाता है, तो अधिकतम रिफंड मिलेगा तथा मामूली फिक्स चार्ज कटेगा।
  • 72 घंटे से 24 घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
  • 24 से आठ घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिल कराने पर 50 प्रतिशत किराया कटेगा।
  • आठ घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल कराने पर कोई पैसा रिफंड नहीं मिलेगा।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने में मिली छूट

रेलवे ने यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की छूट प्रदान की है। यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ चार्ट बनने तक ही सीमित थी, लेकिन अब आखिरी आधे घंटे तक यात्रियों के पास बोर्डिंग बदलने का विकल्प रहेगा। रेलवे के इस फैसले का सीधा असर मिडिल क्लास यात्रियों पर पड़ेगा तथा यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा।

इन्‍होंने कहा

      रेल मुख्यालय के पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में रेल कंफर्म टिकट कैंसिलेशन व बोर्डिंग नियम में बदलाव        की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, डिविजन के सभी स्टेशनों पर यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी तरह से लागू कर दी जायेगी।

-एनके झा, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला रेल डिविजन।