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अध्यापक शिक्षण के प्रति छात्रों की रूचि जाग्रत करें: शर्मा

संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने कहा कि अध्यापकों को नई प्रविधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जिससे छात्रों की अभिरूचि बनी रहे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 10:57 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 10:57 PM (IST)
अध्यापक शिक्षण के प्रति छात्रों की रूचि जाग्रत करें: शर्मा
अध्यापक शिक्षण के प्रति छात्रों की रूचि जाग्रत करें: शर्मा

सहारनपुर, जेएनएन। संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने कहा कि अध्यापकों को नई प्रविधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे छात्रों की अभिरूचि बनी रहे।

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शुक्रवार को नेहरू मार्केट स्थित राजकीय कन्या इंटर कालेज में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में नवनियुक्त 47 अध्यापकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में अध्यापकों को भली भांति जानकारी होनी

चाहिए ताकि वे छात्रों को लाभांवित कर सकें। शिक्षण के प्रति छात्रों की रूचि जाग्रत करने से उनका शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ेगा। उप शिक्षा निदेशक उम्मेद सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डा.अरुण कुमार दुबे व राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य महावीर सिंह ने भी जानकारी दी। कार्यक्रम सह-समन्वयक एवं बनारसी दास इंटर कालेज खेड़ामुगल के सहायक अध्यापक अंबरीष कुमार ने प्रशिक्षु शिक्षकों को विद्यार्थियों के हित में सर्वोच्च क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बाद में नवनियुक्त शिक्षकों और 12 वक्तओं को प्रमाणपत्र दिए गए। कार्यक्रम समन्वयक टीना सराव ने सभी का आभार जताया।

मतदाता सूची को विशेष अभियान पांच व 13 को, सहारनपुर: विधान सभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन मतदान केंद्रों पर 15 दिसंबर तक कराया जायेगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान पांच व 13 दिसंबर है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन एसबी सिंह ने बताया कि ऐसे नागरिक जो एक जनवरी-2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक के हो हो जायेंगे और उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नही है, वह भारत के नागरिक है और उस स्थान के सामान्य निवासी है जहां वह अपना नाम दर्ज कराने कराना है उसके लिए प्रारूप-6 (पासपोर्ट साइज फोटो, पते व उम्र सर्टिफिकेट सहित) नाम कटवाने हेतु प्रारूप-7, नाम में संशोधन हेतु प्रारूप-8 तथा एक ही विधान सभा में एक बूथ से दूसरे बूथ में नाम स्थानांतरित कराने हेतु प्रारूप-8 क में आवेदन संबंधित बीएलओ अथवा अपने मतदान केंद्र पर पदाभिहित अधिकारी को दे सकते है।


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