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राशन के लिए प्रवासी मजदूर क्षेत्रों की पहचान करें: डीएसओ

जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रवासी मजदूरों से संबंधित क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित कर उनका रिकार्ड दुरुस्त रखें।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 07:45 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 07:45 PM (IST)
राशन के लिए प्रवासी मजदूर क्षेत्रों की पहचान करें: डीएसओ
राशन के लिए प्रवासी मजदूर क्षेत्रों की पहचान करें: डीएसओ

सहारनपुर, जेएनएन। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रवासी मजदूरों से संबंधित क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित कर उनका रिकार्ड दुरुस्त रखें।

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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है, जिसके अंतर्गत विशेष तौर पर प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा मिलती है कि वे अपने राशनकार्ड पर प्रदेश के किसी भी जिले की किसी भी राशन की उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

योजना का वृहद लाभ पहुंचाने के लिए पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रवासी मजदूरों से संबंधित क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करें तथा उनसे संबंधित समस्त अभिलेख अपने कार्यालयों में रखें। इसके लिए अपने अधीनस्थों को आदेश दें कि जिले या कस्बा क्षेत्र में संचालित जो भी राशन की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। वहां सभी प्रवासी पात्रों की सूची तैयार हो। उन्होंने कहा कि इस कार्य को श्रम विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए प्रवासी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों का चिन्हि्करण कर क्षेत्रवार सूची प्राप्त करें। प्रवासी मजदूरों को आवश्यक रूप से यह जानकारी दी जाए कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ लेने के लिए कार्ड धारक की आधार सीडिग आवश्यक है।उन्होंने कहा कि राशन कार्ड पर मिलने वाला खाद्यान्न, मात्रा एवं मूल्य निर्धारित किए गए हैं। पोर्टेबिलिटी में आवंटित पूरे खाद्यान्न का ट्रांजेक्शन एक ही बार में होता है यदि प्रवासी मजदूर का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है तो उसका प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार राशन कार्ड जारी कराया जाए।


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