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जीएसटी में हुए बदलाव की जानकारी दी

सहारनपुर : टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित गोष्ठी में जीएसटी मे हुए बदलाव के बारे

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 09:12 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 09:12 PM (IST)
जीएसटी में हुए बदलाव की जानकारी दी
जीएसटी में हुए बदलाव की जानकारी दी

सहारनपुर : टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित गोष्ठी में जीएसटी मे हुए बदलाव के बारे में अधिवक्ताओं ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बजट के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।

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गुरुवार को कोर्ट रोड स्थित आयकर कार्यालय के सभागार में हुई गोष्ठी का शुभारंभ अनिल गुप्ता, विनय अग्रवाल, राकेश जैन व अंकित गर्ग ने किया। अधिवक्ता दीपक जैन ने बताया कि एक फरवरी से जीएसटी में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि रिवर्स चार्ज अभी लागू नही हुआ है। समाधान की सीमा एक से 1.5 करोड़ कर दी गई है। कई बिलों के लिए अब एक क्रेडिट नोट या एक बिल के लिए एक से अधिक क्रेडिट नोट जारी किए जा सकते है। एक राज्य में अलग-अलग स्थान के आधार पर अलग से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। अधिवक्ता एचके अरोड़ा ने बताया कि पांच लाख तक अब कोई कर देयता नही है। बैंक व अन्य जमा के ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10 से 40 हजार व किराए पर टीडीएस की सीमा 1.8 लाख से 2.4 लाख कर दी गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, महासचिव विनय अग्रवाल,राकेश जैन, राजेश कपूर, केके गर्ग, प्रियांक भारद्वाज, ज्ञानपाल गुप्ता, आशीष गुप्ता, अंकित गर्ग, कुलदीप वर्मा, जितेंद्र, विष्णु अग्रवाल,नीरज माहेश्वरी, जावेद, अयाज, आरएस माथुर, नियाज, रियाज,एलआर सुनेजा, देवेंद्र वाधवा, प्रवीण सूरी, माधव गोयल, सर्वेश ¨सघल थे।


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