नियम विरुद्ध यमुना से बालू निकालने पर गंगोह के दो पट्टे निरस्त
यमुना नदी की धारा में मशीनों से खनन करने तथा छह चक्का वाहनों के बजाय 22 18 व 16 चक्का वाहनों से खनन परिवहन करने के कारण जिला खान अधिकारी ने डीएम के आदेश पर नकुड़ तहसील क्षेत्र में बालू के दो पट्टे निरस्त कर दिये हैं। साथ ही इन पर 10.58 लाख का दंड लगाकर भू राजस्व की भांति वसूल करने के आदेश दिए हैं।
सहारनपुर, जेएनएन। यमुना नदी की धारा में मशीनों से खनन करने तथा छह चक्का वाहनों के बजाय 22, 18 व 16 चक्का वाहनों से खनन परिवहन करने के कारण जिला खान अधिकारी ने डीएम के आदेश पर नकुड़ तहसील क्षेत्र में बालू के दो पट्टे निरस्त कर दिये हैं। साथ ही इन पर 10.58 लाख का दंड लगाकर भू राजस्व की भांति वसूल करने के आदेश दिए हैं।
खान विभाग द्वारा रजी हैदर पुत्र औलाद अली निवासी ग्राम ग्राम सराजपुर सैय्यद थाना गंगोह तहसील नकुड के पक्ष में ग्राम सराजपुर सय्यद के गाटा में स्वीकृत 18300 घन मीटर साधारण बालू खनन के लिए अनु्†ा पत्र दिया गया था। इनके अलावा शकील अहमद पुत्र सय्यद हसन निवासी ग्राम सराजपुर सय्यद (नाई माजरा) तहसील नकुड़ के पक्ष में नाई माजरा के गाटा संख्या में स्वीकृत बालू खनन के लिए स्वीकृत अनुज्ञा पत्र दिया गया था। जिला खान अधिकारी ने बताया कि खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नदी की धारा में मशीनों से खनन किया जा रहा था। इतना ही नहीं छह चक्का वाहन के स्थान पर 22, 18, 16 चक्का वाहनों से खनन परिवहन किया जा रहा था। अनुज्ञा पत्र धारको द्वारा छह चक्का वाहन अंकित कर बालू की कम मात्रा दिखाकर राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही थी। जिस कारण जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के आदेश पर इनके अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिये गए। साथ ही रजी हैदर पर पांच लाख एवं शकील अहमद पर 5.58 लाख का दंड आरोपित कर भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं।