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मतदाता का दो जगह नाम पाए जाने पर होगी एफआइआर

सहारनपुर : मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी ने कहा कि मंडल में किसी भी मतदाता का दो जगह नाम नहीं

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 10:28 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 10:28 PM (IST)
मतदाता का दो जगह नाम पाए जाने पर होगी एफआइआर
मतदाता का दो जगह नाम पाए जाने पर होगी एफआइआर

सहारनपुर : मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी ने कहा कि मंडल में किसी भी मतदाता का दो जगह नाम नहीं होना चाहिए। सम्बन्धित बीएलओ इसकी तहकीकात करें। मतदाता का दो जगह नाम पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार एफआइआर दर्ज कराई जायेगी।

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मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी शनिवार को तहसील सदर पहुंचे। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदाता जब अपना स्थान परिवर्तित करें तो उस जगह से नाम हटवाने के लिए उनसे लिखवा भी लिया जाए। नए स्थान पर वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएं।

किसी मतदाता का दो जगह नाम पाए जाने पर उसके विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह भी कहा कि मतदाता से लिखवाएं कि वह गांव में रहना चाहता है या शहर में। अपर जिला अधिकारी प्रशासन एसके दूबे ने बताया कि जनपद में 2760 पो¨लग बूथ हैं। जिसमें से सदर तहसील में एक हजार से अधिक हैं। आयोग के निर्देशानुसार निस्तारण अंतिम प्रकाशन 30 जनवरी के पश्चात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18

वर्ष से अधिक मतदाताओं को फार्म बनाने के मामले में पूरे प्रदेश में जनपद टॉप-10 पर है। जनपद में अभी तक लगभग 53000 अवैध वोटरों के नाम काटे गये है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि एक लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं।

इस मौके पर एसडीएम सदर परमानंद झा, जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा व तहसीलदार प्रीति ¨सह आदि मौजूद रहे।


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