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अदालत में हाजिर न होने पर भगोड़े पर एक और मुकदमा दर्ज

एक कंपनी बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में जिला मैनपुरी का निवासी फरार चल रहा है। अदालत ने आरोपित को भगोड़ा भी घोषित कर रखा है बावजूद इसके वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 10:17 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 05:02 AM (IST)
अदालत में हाजिर न होने पर भगोड़े पर एक और मुकदमा दर्ज
अदालत में हाजिर न होने पर भगोड़े पर एक और मुकदमा दर्ज

सहारनपुर, जेएनएन। एक कंपनी बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में जिला मैनपुरी का निवासी फरार चल रहा है। अदालत ने आरोपित को भगोड़ा भी घोषित कर रखा है, बावजूद इसके वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसी मामले में अब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने आरोपित के खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज करवा दिया है।

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मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर विशाल कुमार श्रीवास्तव मैनपुरी के रहने वाले साहब सिंह पुढेल के खिलाफ थाना सदर बाजार में धारा 174-ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर 2018 को थाना सदर बाजार में हिम्मत नगर के रहने वाले संदीप सैनी ने आगरा के रहने वाले साहेब सिंह उर्फ एसएस पंडेल सीएमडी फैशन ग्रुप निवासी मैनपुरी, राकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार एमडी पैशन ग्रुप तथा योगेश कुमार निवासी धौलपुर राजस्थान के खिलाफ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में राकेश व योगेश को जेल भेजा जा चुका है, जबकि साहेब फरार चल रहा था। जांच अधिकारी ने बतायाकि जून में अदालत से इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया था, लेकिन फिर भी यह पकड़ में नहीं आया। सितंबर में अदालत ने साहेब के खिलाफ 82 की कार्रवाई करते हुए इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। बाकायदा आरोपित के घर जाकर 82 का वारंट तक चस्पा किया गया लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसी मामले में अब साहेब की कुर्की करानी है, इसलिए उसके खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज कराया है।


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