भाजपा को नहीं सुनाई देती गरीबों की आवाज : मोनिदर
तीतरो में कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और नए लोगों को जोड़ने पर बल दिया गया। शुक्रवार शाम नगर में तकिया मस्जिद के पास आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव व सहारनपुर के प्रभारी मोनिदर सूद ने कहा कि भाजपा को गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती।
सहारनपुर, जेएनएन। तीतरो में कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और नए लोगों को जोड़ने पर बल दिया गया। शुक्रवार शाम नगर में तकिया मस्जिद के पास आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव व सहारनपुर के प्रभारी मोनिदर सूद ने कहा कि भाजपा को गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती। अपने अहंकार में यह पार्टी देश के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान किया।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि देश के किसान महीनों से काले बिल के विरोध में अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन हठधर्मिता पर उतारू भाजपा सरकार किसी की नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी किसानों की आवाज बनकर उनके आंदोलन का समर्थन करेगी। उन्होंने पार्टी में लोगों को जोड़ने की अपील भी कार्यकर्ताओं से की।
कार्यक्रम को युवक कांग्रेस के नेता दानिश खान व चौधरी ब्रह्म सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सभासद शमशाद खान उर्फ शंभू, हमजा मसूद, इनामुल्लाह खान, शारिक खान,महक सिंह, पूर्ण सिंह, नीरज कुमार, रामकुमार कश्यप आदि सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
हाईकोर्ट ने रेलवे अफसरों पर मुकदमे को किया इन्कार
सहारनपुर : रेलवे के कई अफसरों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एक व्यक्ति की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले सहारनपुर सीजेएम भी इस याचिका को खारिज कर चुके हैं।
रेलवे विभाग सहारनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार सिघल ने बताया कि मंजर हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने अवैध संपत्ति के कब्जे को लेकर सीजेएम के यहां रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी। जिसमें रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अमन गुप्ता, पूर्व वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता सहारनपुर पंकज कुमार, वरिष्ठ खंड अभियंता, थाना प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल, कर्मचारी रजनीश आदि के याचिका में नाम दिए गए थे। सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद मंजर हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मंजर हुसैन अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट इलाहबाद में पहुंचे। यहां भी शनिवार को इस मामले में सुनवाई हुई। जिसमें अधिवक्ता मनोज कुमार सिघल ने ठोस पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट से भी याचिका को खारिज कर दिया गया। जिससे साफ है कि अब रेलवे विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वरिष्ठ खंड अभियंता ने बताया कि मंजर हुसैन ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जिसे रेलवे ने हटवाया। इसी कारण मंजर हुसैन मुकदमा दर्ज कराना चाहता था।