शारीरिक दूरी के उल्लंघन पर दो दुकानदारों पर कार्रवाई
शासन प्रशासन की अपीलों और कड़े निर्देशों के बाद भी शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच शारीरिक दूरी का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को एसडीएम सदर ने कोर्ट रोड़ के दो दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ न केवल एफआइआर दर्ज कराई बल्कि दोनों दुकानों दो दिन के लिए बंद करा दिया।
सहारनपुर, जेएनएन। शासन प्रशासन की अपीलों और कड़े निर्देशों के बाद भी शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच शारीरिक दूरी का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को एसडीएम सदर ने कोर्ट रोड़ के दो दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ न केवल एफआइआर दर्ज कराई बल्कि दोनों दुकानों दो दिन के लिए बंद करा दिया।
जिलाधिकारी को शिकायत मिल रही थी कि कोर्ट रोड़ के दुकानदारों द्वारा शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और एक साथ अनेक ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश दिया जा रहा है। इस पर एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह को निर्देश दिए गए कि तत्काल चेकिग कर कठोर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने कोर्ट रोड़ पर चैकिग में बिजली के उपकरणों की एक बड़ी दुकान सोनी इलेक्ट्रिकल्स में एक साथ दस से अधिक ग्राहक पाए जाने पर उक्त दुकान से ग्राहकों और मालिकों को बाहर निकाल कर दुकान बंद करा दी। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर मोबाइल की बिक्री और रिपेयर का काम करने वाले शोरूम इम्प्रेशन गैलरी में 20 से अधिक ग्राहक मौजूद पाए गए। अत: उक्त गैलरी को भी तत्काल बंद करा दिया गया। एसडीएम ने सोनी इलेक्ट्रिकल के स्वामी जितेंद्र सिंह पुत्र सुंदर सिंह और इम्प्रेशन गैलरी के स्वामी अमित सेठी पुत्र बलराज सेठी के खिलाफ आइपीसी की धारा 88, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 55 और महामारी अधिनियम की धारा-2 व धारा-2 ए के अंतर्गत थाना सदर बाजार में एफआइआर दर्ज कराई। उक्त दुकानों को दो दिन के लिए बंद भी करा दिया गया है। एसडीएम की इस कार्यवाही से कोर्ट रोड़ के दुकानदारों में हड़कम्प मच गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आम जनता और दुकानदारों से पुन: अपील की है कि वे कोरोना के प्रसार को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें अन्यथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और दुकानदारों के खिलाफ इसी प्रकार कड़ी कारवाई की जाएगी।