सूचना नहीं देने पर रजिस्ट्रार पर 25 हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : बेहट के एक व्यक्ति को जनसूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नह
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : बेहट के एक व्यक्ति को जनसूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराना रजिस्ट्रार फर्मस, सोसायटी एंड चिट्स को महंगा पड़ गया। जन सूचना आयोग के सचिव ने उन्हें 25 हजार रुपये अर्थदंड देने के आदेश दिए हैं।
बेहट के गांव फतेउल्लापुर जाटो वाला निवासी सत्यपाल पुत्र प्यारेलाल ने 1 जनवरी 2017 को जनसूचना अधिकार के तहत कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर से सूचना मांगी थी। जो आज तक नहीं दी गई। सत्यपाल ने इस मामले की शिकायत जन सुनवाई आयोग लखनऊ से की थी। आयोग के सचिव ने कई बार रजिस्ट्रार को सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए। बावजूद इसके उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार को लखनऊ तलब किया गया था। बावजूद इसके वह वहां भी उपस्थित नहीं हुए। इस पर आयोग के सचिव ने रजिस्ट्रार से 25 हजार रुपये के अर्थदंड वसूलने के आदेश जारी कर दिए। यह रकम जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल की जाएगी। वादी द्वारा सूचना मांगने की तिथि से जुर्माना आदेश के दिन के बीच की यह 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब की रकम हैं। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि वादी को 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं अन्यथा क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया जाएगा। आयोग ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 23 मई 2018 नियत की गई है। नियत तिथि पर रजिस्ट्रार को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है।