आजम खां के खिलाफ दो और मुकदमों में वारंट
जागरण संवाददाता रामपुर आचार संहिता उल्लंघन और पड़ोसी को धमकाने के मामले में भी अदालत ने सपा सांसद आजम खां और उनके दो समर्थकों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लोकसभा चुनाव का है। मतदान के
जागरण संवाददाता, रामपुर : आचार संहिता उल्लंघन और पड़ोसी को धमकाने के मामले में भी अदालत ने सपा सांसद आजम खां और उनके दो समर्थकों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लोकसभा चुनाव का है। मतदान के दिन सपा सांसद वोट डालने रजा डिग्री कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर गए थे। उन पर मतदान केंद्र के अंदर तक वाहन ले जाने और मतदान केंद्र के बाहर खड़े होकर प्रेसवार्ता करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दूसरा मुकदमा गंज थाना क्षेत्र के जेल रोड निवासी आरिफ रजा ने कराया था, जो सांसद के पड़ोसी भी हैं। उनका आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज की थी। जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में भी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे में सांसद समेत छह लोग आरोपित हैं। इनमें फरहान, उजैर और सलमान ने जमानत करा ली थी, लेकिन सांसद समेत फिरोज और शाहवेज मियां ने जमानत नहीं कराई थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि दोनों मुकदमों में गुरुवार को सुनवाई हुई। जमानत कराने वाले तीनों आरोपित कोर्ट आए थे, लेकिन सांसद व अन्य आरोपित नहीं पहुंचे। अपर जिला जद छह देवेंद्र कांबोज त ने दोनों मामलों में सांसद समेत अन्य आरोपितों के जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस मामले में अब 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
आजम की अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर : मुहल्ला घोसियान सराय गेट स्थित यतीमखाना बस्ती के घरों को तुड़वाने के मामलों में सपा सांसद द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकी। अब अदालत पांच अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ करीब 84 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें यतीमखाना बस्ती के लोगों के भी मुकदमे हैं। यहां आजम खां का स्कूल बन रहा है, जिसके लिए बस्ती के मकानों को खाली कराकर तुड़वा दिया गया था। लोगों को जबरन घरों से निकाला गया था। लोगों ने अपने मुकदमों में आजम खां समेत अन्य पर मारपीट, लूटपाट, गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमे कराए थे। इन मामलों में अग्रिम जमानत पाने के लिए सांसद ने सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविदर सिंह डंपी ने बताया कि नौ मुकदमों में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई अब पांच अक्टूबर को होगी। जासं