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आचार संहिता के दो मुकदमों में सांसद आजम के खिलाफ वारंट Rampur News

हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट अब 25 फरवरी को मामले में सुनवाई करेगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 06:55 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 06:55 PM (IST)
आचार संहिता के दो मुकदमों में सांसद आजम के खिलाफ वारंट  Rampur News
आचार संहिता के दो मुकदमों में सांसद आजम के खिलाफ वारंट Rampur News

रामपुर। आचार संहिता के दो मुकदमों में हाजिर न होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सांसद आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट इस मामले में अब 25 फरवरी को सुनवाई करेगी। आचार संहिता के दोनों मामले लोकसभा चुनाव के हैं। 

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शाहबाद कोतवाली का है एक मामला 

इनमें एक मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सांसद ने जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि 'कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरियो। ये तनखइया हैं। देखे हैं मायावती के कई फोटो, कैसे बड़े-बड़े अफसर रूमाल निकालकर जूते साफ करते रहे हैं। इस बार उन्हीं से गठबंधन है। उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा। इस मामले में पुलिस ने आजम के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे में अभी तक सांसद ने जमानत नहीं कराई है और कोर्ट में भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। बुधवार को भी मुकदमे की सुनवाई थी। 

की थी आपत्तिजनक बयानबाजी

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि कोर्ट ने सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में भी लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयानबाजी में सांसद के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ था।


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