आजम खां और आले हसन के खिलाफ लूटपाट के दो और मुकदमे
शहर कोतवाली पुलिस ने घोसियान मुहल्ले के बाशिदों की शिकायत पर की कार्रवाई
रामपुर : सपा सांसद आजम खां और पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने लूटपाट के दो और मुकदमे दर्ज किए हैं। ये मुकदमे मुहल्ला घोसियान सराय गेट के बनने पुत्र अल्ला बक्श और शाकिर पुत्र भूरा की शिकायत पर हुए हैं। दोनों का कहना है कि उनके मुहल्ला घोसियान में मकान थे, जहां वह पिछले कई सालों से रह रहे थे। 15 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां, सांसद के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, इस्लाम ठेकेदार, वीरेंद्र गोयल और एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र वहां आए। इन सभी का कहना था कि मकान खाली कर दो। यहां आजम खां का स्कूल बनेगा। मना करने पर उनके साथ आए पुलिस कर्मियों ने जबरन हम लोगों को घर से निकालना शुरू कर दिया। घर में रखा सामान बाहर फेंकने लगे। मना करने पर उनके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी की गई। घर में रखी नकदी और कीमती सामान गायब कर दिया। आजम खां की गोशाला के लिए बन्ने अली की तीन भैंस खोलकर ले गए। मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में तत्कालीन मंत्री आजम खां समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। 20-25 लोग अज्ञात हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी पुलिस ने मुहल्ला घोसियान में लोगों के मकान तोड़ने, लूटपाट, गैर इरादतन हत्या, आजम खां की गोशाला के लिए भैंसे खोलकर ले जाने के आरोप में चार मुकदमे दर्ज किए थे।