हत्या में दो भाइयों को आजीवन कारावास
रामपुर अदालत ने हत्या के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हत्या का यह मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का
रामपुर : अदालत ने हत्या के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हत्या का यह मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का है। बिजली फार्म निवासी गुरविदर सिंह ने बिलासपुर कोतवाली में मुकदमा कराया था। मुकदमे में कहा था कि 17 जनवरी 2015 को उनका भाई जगराज सिंह और भतीजा गुरप्रीत सिंह घर आ रहे थे। पड़ोस में रहने वाले जगदीश के कुत्ते उनके पीछे दौड़ने लगे। इस पर उन्होंने पड़ोसी से कुत्तों को खुला न छोड़ने को कहा। इसी बात से नाराज होकर पड़ोसी, उसके दो बेटे जगपाल सिंह और अरविदर सिंह उर्फ पिन्दा ने अवैध असलहों से फायरिग कर दी। दोनों घायल हो गए। रुद्रपुर के अस्पताल में जगराज सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने पिता-पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। तीनों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। बचाव पक्ष ने हत्या का आरोप झूठा बताया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी का कहना था कि गवाहों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-छह धीरेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया। दोनों भाइयों को हत्या में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।