आजम खां के मुकदमों में जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई
आजम खां के मुकदमों में जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर, जासं: सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों में जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित सक्सेना ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों को 28 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके चलते सांसद के सभी मुकदमों में अगली तारीख दे दी गई। इनमें एक मुकदमा शत्रु संपत्ति कब्जाकर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का है। इसमें सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोग नामजद हैं। इस मुकदमे में तीनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। अदालत अब इसमें 31 मार्च को सुनवाई करेगी। गंज कोतवाली में सांसद के पड़ोसी आरिफ रजा की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में भी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस मुकदमे में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत कई लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप है। सांसद और उनके बेटे की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर अब 30 मार्च को सुनवाई होगी। इसके अलावा यतीमखाना प्रकरण के मामले में भी जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। इसमें अदालत अब तीन अप्रैल को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि अभी तक यतीमखाना प्रकरण के पांच मुकदमों में सांसद की जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है।