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एसआइटी ने फिर की आजम खां से पूछताछ

एसआइटी ने फिर की आजम खां से पूछताछ

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 11:00 PM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 11:00 PM (IST)
एसआइटी ने फिर की आजम खां से पूछताछ
एसआइटी ने फिर की आजम खां से पूछताछ

जागरण संवाददाता, रामपुर : जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने के आरोप में फंसे सांसद आजम खां से शुक्रवार को एसआइटी ने फिर पूछताछ की।

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सांसद पर आरोप है कि सपा शासनकाल में उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनें कब्जा लीं। जमीनें कब्जाने के आरोप में उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यूनिवर्सिटी के पड़ोसी गांव आलियागंज के 26 किसानों ने भी अजीमनगर थाने में सांसद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। इन मुकदमों की जांच के लिए पुलिस की स्पेशन इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। टीम ने सांसद को नोटिस जारी कर बयान के लिए तलब किया था। वह अब तक पांच बार एसआइटी के सामने पेश हो चुके हैं।

शुक्रवार को दोपहर बाद महिला थाने पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ हुई। बाहर आने पर सांसद ने मीडिया से बात की। कहा कि कि दो बार हमारे परिवार को बुलाया जा चुका है। पांचवी बार हम बयान देने आए हैं। पहली बार ही हम सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, जिनका जमीनों से कोई संबंध नहीं है। हमारा अपमान किया जा रहा है। पुलिस हर बार कहती है कि आप जवाब संतोषजनक नहीं दे रहे हैं, इसके जवाब में बोले जो मुझे मालूम है, वहीं जवाब तो दूंगा। उपचुनाव को लेकर बोले, आप लोग लोकसभा का चुनाव भी देख चुके हैं, तब का माहौल भी देख चुके हैं। हम तो चाहेंगे चुनाव शांतिपूर्वक हो। घोसियान प्रकरण में आजम खां की दो और जमानत याचिकाएं खारिज, एक मंजूर

जागरण संवाददाता, रामपुर : यतीमखाना बस्ती घोसियान में मकान तोड़ने, मारपीट, लूटपाट, जानवर चोरी आदि के दो और मुकदमों में सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। हालांकि एक मुकदमे में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सांसद के खिलाफ शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये मुकदमे मुहल्ला घोसियान सराय गेट स्थित यतीमखाना बस्ती के लोगों की शिकायत पर हुए थे। आरोप है कि सांसद के कहने पर पुलिस और प्रशासन ने उनके मकान तोड़ दिए थे। लोगों को जबरन मारपीटकर घर से निकाला गया। नकदी, जेवर, भैंस आदि सामान लूट लिया था। इन मामलों में सपा सांसद आजम खां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला जज के न्यायलय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। इनमें आठ मामलों में अदालत ने पहले ही अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जबकि चार मामलों में 11 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी। शुक्रवार को चारों याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक याचिका वापस लेने के चलते तीन पर ही सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविदर सिंह डंपी ने बहस की। उन्होंने बताया कि वादी मोहम्मद कमर और नासिर अली के कराए मुकदमों में सांसद की अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बहस की। उन्होंने बताया कि वादी साजिद खां की ओर से कराए मुकदमे में सांसद की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है। डीसीडीएफ मामले में 17 को होगी सुनवाई

रामपुर : डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) की दुकानों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी। डीसीडीएफ की रेलवे स्टेशन रोड स्थित दुकानों पर पहले क्वालिटी बार हुआ करता था। आरोप है कि सांसद ने जबरन इन दुकानों को खाली कराकर पत्नी के नाम आवंटन करा लिया था। इस मामले में बार संचालक गगन लाल अरोरा की शिकायत पर सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भी गिरफ्तारी से बचने को सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उन्हें 11 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से समय दिए जाने का आग्रह किया गया, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख दे दी।


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