जानलेवा हमले में 10 साल कैद की सजा Rampur news
तीन साल पहले घर में घुसकर युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विनोद कुमार ने दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
रामपुर : तीन साल पहले घर में घुसकर युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विनोद कुमार ने दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना भी डाला है। घटना पटवाई थाना क्षेत्र की है। तीन सितंबर 2017 की रात पटवाई निवासी इमरान के घर एक व्यक्ति घुस गया था। उसने घर में सो रहे इमरान के भाई उसमान को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले की रिपोर्ट इमरान की ओर से अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पटवाई के ही विशाल को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष की ओर से विशाल के खिलाफ साक्ष्य पेश करते हुए कड़ी सजा की अपील की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुमार सौरभ ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विशाल को दोषी मानते हुए 10 साल का कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।