शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
रामपुर में, एक युवक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। युवती ने 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने युवक को दोषी पाया और उसे कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माने का भी आदेश दिया, जिसकी आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, रामपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र की है। अभियोजन के अनुसार एक गांव की युवती ने वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बिलासपुर के साहूकारा निवासी इमरान, उसकी मां शकीला, सबीना व रफी को नामजद किया था।
युवती का कहना था कि उसके पिता बिलासपुर में रहते थे। वह अक्सर उनसे मिलने के लिए वहां जाया करती थी। वहां पर इमरान से उसकी मुलाकात हुई। उसने शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में युवक ने उसके गांव पहुंचकर भी दुष्कर्म किया। इसमें उसके स्वजन ने भी साथ दिया। जब शादी का दबाव बनाया तो मुकर गया।
धमकी देने लगा। पुलिस ने मामले की विवेचना की। विवेचना के बाद युवक के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम प्राथमिकी से निकाल दिए थे और इमरान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान युवक के अधिवक्ता का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में गवाह और साक्ष्य पेश किए गए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय प्रथम सुमित पवार ने इमरान को 10 साल के कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

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