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Rampur News: आजम खां के खिलाफ दर्ज डूंगरपुर के मामलों में जेल गए दरोगा की जमानत अर्जी मंजूर, जानें मामला

Rampur News समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ चल रहे डूंगरपुर के तीन मामलों में आरोपित दारोगा फिरोज खां की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। दारोगा फिरोज खां वर्तमान में मुरादाबाद पुलिस लाइन में तैनात हैं।

By Jagran NewsEdited By: Nirmal PareekPublished: Sat, 04 Feb 2023 08:41 PM (IST)Updated: Sat, 04 Feb 2023 08:41 PM (IST)
Rampur News: आजम खां के खिलाफ दर्ज डूंगरपुर के मामलों में जेल गए दरोगा की जमानत अर्जी मंजूर, जानें मामला
आजम खां के खिलाफ दर्ज डूंगरपुर के मामलों में जेल गए दरोगा की जमानत अर्जी मंजूर

जागरण संवाददाता, रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ चल रहे डूंगरपुर के तीन मामलों में आरोपित दारोगा फिरोज खां की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। दारोगा फिरोज खां वर्तमान में मुरादाबाद पुलिस लाइन में तैनात हैं। डूंगरपुर प्रकरण सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तब वह रामपुर जिले में तैनात थे।

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यह है मामला

आपको बता दें सपा सरकार में वर्ष 2016 में आजम खां के इशारे पर डूंगरपुर बस्ती को प्रशासन ने आसरा आवास बनाने के लिए खाली कराया था। भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2019 में बस्ती से बेघर हुए लोगों ने गंज कोतवाली में 12 प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। इनमें आरोप है कि सपाइयों ने पुलिस और प्रशासन की मदद से उनके घरों को जबरन खाली कराया और उनके साथ मारपीट की। इसके अलावा लूटपाट और छेड़छाड़ की गई। पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया। इनमें दारोगा फिरोज खां को भी आरोपित बनाया था। उनके खिलाफ बाद में अलग आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने पर पहली फरवरी को उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

कोर्ट ने की जमानत अर्जी मंजूर

अपने अधिवक्ता के माध्यम से डूंगरपुर प्रकरण के तीन मामलों में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अग्रिम जमानत के साथ ही नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी। न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए थे। शनिवार को उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। दारोगा के अधिवक्ता डीके नंदा ने बताया कि घटना 16 दिसंबर 2016 को बताई गई है। घटना से पहले उनका तबादला गंज से शाहबाद कोतवाली हो चुका था। वह चार दिसंबर से सात दिसंबर तक अवकाश पर थे। अदालत ने इन दलीलों के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।


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