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स्वार में उप चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

इस संबंध में जिलाधिकारी से भी जानकारी मांगी गई जो उन्होंने उपलब्ध करा दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 06:12 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 06:12 PM (IST)
स्वार में उप चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका
स्वार में उप चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

जागरण संवाददाता, रामपुर : स्वार विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव कराने के लिए बसपा प्रत्याशी शफीक अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस संबंध में जिलाधिकारी से भी जानकारी मांगी गई, जो उन्होंने उपलब्ध करा दी है।

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स्वार विधानसभा क्षेत्र से 2017 में सांसद आजम खा के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक चुने गए थे। कम उम्र में चुनाव लड़ने के कारण 16 दिसंबर 2019 को उनकी विधायकी रद कर दी। विधानसभा सचिवालय द्वारा भी उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी गई। हाईकोर्ट के फैसले का छह माह से ज्यादा हो गए। इसलिए सियासी दलों ने उप चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। लेकिन, भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की घोषणा नहीं की, जबकि 29 सितंबर को अन्य स्थानों पर उप चुनाव की घोषणा कर दी। इसी को लेकर श्री अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

इस मामले में हाईकोर्ट में नियुक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने जिलाधिकारी से भी जानकारी मांगी। जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा अब्दुल्ला आजम की विधायकी रदद कर दी गई है और विधानसभा सचिवालय द्वारा भी उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। उप चुनाव की अधिसूचना जारी करना भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में निहित है।

इस संबंध में उनके स्तर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। श्री अंसारी ने बताया कि इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी और 22 को भी सुनवाई हुई है।


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