जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मुकदमे में 21 को होगी सुनवाई
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By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2020 12:01 AM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 06:09 AM (IST)
रामपुर, जासं : जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को तोड़ने के मामले में भी गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला वर्तमान में जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन है।
उप जिलाधिकारी सदर ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। हालांकि सांसद की ओर से सेशन कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर इन दिनों सुनवाई चल रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब 21 मार्च को सुनवाई होगी।
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