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रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 अवैध घोषित भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक, कमिश्नर कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Published: Mon, 27 Jul 2026 07:26 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2026 08:06 PM (IST)

कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के 38 अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण पर अग्रिम आदेश तक रोक ...और पढ़ें

आजम खान

आजम खान

HighLights

  1. रामपुर विकास प्राधिकारण के आदेश के विरुद्ध 20 जुलाई को कमिश्नर कोर्ट में दायर की गई थी अपील

  2. 28 जुलाई को तय थी सुनवाई, मगर अधिवक्ता की मृत्यु पर शोक के चलते सोमवार को विशेष सुनवाई

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी ने 15 जुलाई को विश्वविद्यालय के 40 भवनों में 38 को अवैध ठहराया था और उनके ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके लिए विश्वविद्यालय़ प्रबंधन को 20 दिन में खुद ध्वस्त करने को कहा था।

इस आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कमिश्नर कोर्ट में 20 जुलाई को अपील दायर की थी। साथ ही हाई कोर्ट में भी अपील की। दोनों कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी। मगर, मुरादाबाद में अधिवक्ता की मृत्यु के चलते 28 जुलाई को कंडोलेंस घोषित कर दिया गया जिसके चलते सोमवार को विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने एक दिन पूर्व ही सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में अर्जी लगाई।

अर्जी पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी के जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। बता दें कि सपा महासचिव आजम खां ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन अफसर आंजनेय कुमार सिंह को ‘तनखैया’ (तनख्वाह पर काम करने वाला) कहते हुए उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी।

उन्हीं की कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। आजम को तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह (अब कमिश्नर) के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में दो साल की सजा हो चुकी है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि मंडलायुक्त के न्यायालय में ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई तय थी।

मगर, वरिष्ठ अधिवक्ता आमोद अग्रवाल की मृत्यु के चलते 28 जुलाई को कंडोलेंस रहेगा जिसके चलते सोमवार को ही सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में अर्जी लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी के जौहर विश्वविद्यायल के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।

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