लाइसेंस नवीनीकरण के विरोध में रामपुर के दवा विक्रेता पहुंचे हाईकोर्ट
नवीनीकरण के नाम पर लगाया उत्पीड़न का आरोप अब दिसंबर के प्रथम सप्ताह में सुनवाई
जागरण संवाददाता, रामपुर : ड्रग लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शहर के एक दवा विक्रेता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। यह याचिका रामपुर केमिस्ट ऐसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जयदीप कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ता की ओर से दाखिल की है। याचिका में कहा है कि 27 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार द्वारा ड्रग एंड कास्मेटिक रूल्स 1945 में संशोधन कर ड्रग लाइसेंस के नवीनीकरण को समाप्त करते हुए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नवीनीकरण शब्द को हटाकर उसकी जगह रिटेन्शन कर दिया था। इसके अलावा नवीनीकरण के लिए फार्म 19 भरने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। इसके तहत दवा विक्रेता को हर पांच साल बाद नवीनीकरण के बजाय केवल फीस जमा कर चालान की मूल कापी को अपने पास रखना होता। लेकिन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश व रामपुर में विभाग द्वारा इसे न मानते हुए नवीनीकरण की प्रक्रिया और भी जटिल करते हुए इसे पोर्टल पर डाल दिया गया। इस प्रक्रिया में दवा विक्रेताओं से अनावश्यक कागज मांगे जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने शासन को आदेशित किया कि केंद्र सरकार के कानून में परिवर्तन करना व अपना तंत्र विकसित करना कानून को सुपरसीड करना है। इस संबंध में प्रत्यावेदन पत्र को कारण सहित निस्तारण करने व हाईकोर्ट में अपना जवाब लेकर उपस्थित होने को कहा है। अब इस मामले में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन सुनवाई हो सकती है।