हाईकोर्ट ने खारिज किए जयाप्रदा के गैर जमानती वारंट
जागरण संवाददाता रामपुर पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट से जारी गैर जमानती वारं
जागरण संवाददाता, रामपुर : पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा के खिलाफ थाना स्वार व केमरी में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे, जिसपर पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिस ने उनके बयान नहीं लिे थे, इसपर दोबारा विवेचना कराई गई। पुन: विवेचना में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया था। लेकिन, न्यायालय द्वारा पहली विवेचना के आधार पर ही मामला संज्ञान में ले लिया गया था। स्पेशल जज (एमपी/एमएलए)की कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर गया है। पूर्व सांसद जयाप्रदा ने उपरोक्त मामले में अपने करीबी अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन को पैरोकार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कराई थी। अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोप पत्र पर लिए गए संज्ञान तथा वारंट को निरस्त कर दिया गया है। यह था मामला
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान थाना केमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के के विरुद्ध 20 अप्रैल 2019 को एनसीआर दर्ज की गई थी। थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने के मामले में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में एनसीआर दर्ज हुई थी। जिसपर दोनों मामलों में पुन: विवेचना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया था।