गुलवेज हत्याकांड में मुख्य आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
के माध्यम से जमानत अर्जी दी। जमानत अर्जी का वादी के अधिवक्ता ने विरोध किया।
रामपुर : शहर के चर्चित गुलवेज हत्याकांड में मुख्य आरोपित की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। घटना करीब 10 माह पहले शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। मुहल्ला भइये की बगिया मजार खुर्मे मियां निवासी गुलवेज पुत्र शमशाद खां की 16 जुलाई 2018 की रात साढ़े नौ बजे सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई जावेद खां की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुहल्ले के ही करीम हुसैन, उसके पिता जाकिर हुसैन और एक अन्य व्यक्ति जुनैद खां उर्फ अच्छू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अच्छू का नाम निकाल दिया था। जाकिर हुसैन की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने पहले ही मंजूर कर ली थी, लेकिन करीम हुसैन अब भी जेल में बंद है। स्थानीय अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में उसने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दी। जमानत अर्जी का वादी के अधिवक्ता ने विरोध किया। वादी के अधिवक्ता हाजी कमाल अख्तर का कहना था कि करीम हुसैन मुख्य आरोपित है। उसने ही गुलवेज के सीने पर तमंचा रखकर गोली मारी थी। अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और स्थानीय अदालत को मामले का शीघ्र निस्तारण एवं विचारण शीघ्र करने का आदेश दिया है।
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