जिला पंचायत अध्यक्ष एक सप्ताह में त्याग पत्रों पर फैसला लें : हाईकोर्ट
जागरण संवाददाता, रामपुर : उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर सदस्यों के
जागरण संवाददाता, रामपुर : उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर सदस्यों के त्याग पत्रों पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।
श्री सलाम ने बताया कि हाईकोर्ट ने आठ पेज का आदेश देते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों के त्याग पत्र पर एक सप्ताह में फैसला लें। उन्होंने याचिका में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने दबाव बनाकर सदस्यों से इस्तीफे ले लिए हैं। उन्हें न तो मंजूर किया जा रहा है और ना ही नामंजूर। याचिका में यह भी कहा कि दूसरे सदस्यों पर भी इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जो सदस्य इस्तीफे नहीं दे रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास नहीं कराया जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी एक-एक सप्ताह बाद तीन तारीख निर्धारित कीं। इस दौरान जिला पंचायत के वकील के पक्ष को भी सुना। श्री सलाम का कहना है कि हाईकोर्ट ने कई रू¨लग का उल्लेख करते हुए एक सप्ताह में फैसला लेने के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि दस जिला पंचायत सदस्यों से त्याग पत्र मुख्य विकास अधिकारी को दिलाए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने मई में कार्रवाई के लिए अध्यक्ष के पास भेज दिया, लेकिन चार माह बाद भी अध्यक्ष त्याग पत्रों को दबाए बैठे हैं और कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में हमने अधिकारियों को भी अवगत कराया था, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली।